हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पूर्व कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप निलंबित

रायपुर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पूर्व कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा है, कुलदीप के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी पीएचडी डिग्री, शासकीय वाहन के दुरुपयोग और आपराधिक न्यास भंग जैसे गंभीर आरोप हैं।
अर्द्धकुशल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शुभांगी मराठे के वेतन में से 1,49,384 रुपये अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कराने का गम्भीर आरोप है। मोहन नगर थाने में पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ धारा 316 (4) BNS के तहत मामला FIR दर्ज किया गया है।
जांच समिति ने की अनियमितता की पुष्टि
शासकीय वाहन प्रकरण की जांच के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा ने डॉ.अनुपमा अस्थाना और डॉ. अजय सिंह की दो सदस्यीय समिति बनाई थी। जांच समिति

शासकीय वाहन CG 026681 का निजी उपयोग
दुर्घटनाग्रस्त कार की मरम्मत बिना बीमा क्लेम का फर्जी बिल जमा कर राशि निकालने की पुष्टि की है।
इसके अलावाओडोमीटर में 5000 किमी की छेड़छाड़ का भी आरोप है।
कुलपति के अधिकारों का बिना अनुमोदन उपयोग करने के आरोप में समिति ने राशि वसूली और विधिक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। फर्जी पीएचडी की जांच निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने की है।
शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबित कर मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय में अटैच कर दिया है। विभागीय जांच के लिए पृथक से आरोप पत्र जारी किया जाएगा।