विद्युत अधिनियम के तहत है व्हीसीए चार्ज घटाने-बढ़ाने का प्रावधान रायपुर, 29 दिसंबर 2022/ अगले महीने से लागू होने वाले व्हीसीए प्रभार में वृद्...
विद्युत अधिनियम के तहत है व्हीसीए चार्ज घटाने-बढ़ाने का प्रावधान
रायपुर, 29 दिसंबर 2022/ अगले महीने से लागू होने वाले व्हीसीए प्रभार में वृद्धि का मुख्य कारण एनटीपीसी से अगस्त एवं सितम्बर 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा क्रय की गई बिजली की लागत में विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर की तुलना में 459 करोड़ रूपए की वृद्धि होना है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से क्रय की जाने वाली बिजली के बिल में अनुमोदित दर की तुलना में 26 करोड़ रूपए की कमी आई है। लेकिन एनटीपीसी के बिल में वृद्धि ज्यादा होने के कारण बिजली क्रय की राशि में 549 करोड़ रूपए की सकल वृद्धि हो गई है, जिसके कारण वेरिएबल कॉस्ट एडजेस्टमेंट (व्ही.सी.ए.) चार्ज में 49 पैसे की वृद्धि करनी पड़ी। पूर्व में यह दर 61 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढकर 1.10 रूपए प्रति यूनिट हो गई है।
व्ही.सी.ए. की गणना प्रत्येक दो माह में की जाती है। माह अगस्त एवं सितम्बर 2022 के दौरान व्ही.सी.ए. के कारण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को खरीदी गई बिजली पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर की तुलना में 549 करोड़ रूपए का ज्यादा भुगतान करना पड़ा है। इसमें प्रमुख हिस्सा एन.टी.पी.सी. का 459 करोड़ रूपए है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के बिल में आयोग द्वारा अनुमोदित दर की तुलना में लगभग 26.51 करोड़ रूपए की कमी आयी है।
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